Tuesday, 4 April 2017

यहाँ हम आपको बतायगे कि आपके पीएफ अकाउंट से कैसे पूरा होगा आपके घर खरीदने का सपना


आज के दोर में कामकाजी तबके का हर व्यक्ति अपने बुढ़ापे में जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए पीएफ में निवेश कर रहा है, ताकि वो अपने रिटायरमेंट के बादजीवन को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए यह निवेश उसका हर कदम पर साथ दे। पीएफ बुढ़ापे को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ अब आपके घर खरीदने के सपने को भी पूरा कर सकता है। 





केंद्र सरकार जल्द ही पीएफ खाते के आधार पर घर खरीदने के लिए जरुरी डाउन पेमेंट और होम लोन ईएमआई की व्यवस्था करने की तैयारी में है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए जल्द ही इस स्कीम को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने रूप रेखा तय कर लिया है। जिससे लगभग इस क्षेत्र में कार्यरत 4 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की पूर्ण सम्भावना है। 





ईपीएफओ मेंबर्स को मिलेगा बड़ा फायदा


मार्च में राज्यों के विधान सभा चुनाव समाप्त होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी में है। इस स्कीम के अंतर्गत ईपीएफओ मेंबर्स अपने पीएफ खाते से घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट और ईएमआई का भुगतान करने में सक्षम होंगे। घर खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट द्वारा भुगतान से ईपीएफओ में सक्रीय रूप से जुड़े लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर खरीदने में सहूलियत होगी।

इस प्रक्रिया के अनुसार 


अधिकांश मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के मासिक वेतन का एक बड़ा हिस्सा घर की ईएमआई देने में निकल जाता था लेकिन इस इस्कीम से अब इस बात की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। स्कीम के तहत यदि कोई ईपीएफओ मेंबर्स घर खरीदना चाहता है तो वह घर के डाउन पेमेंट देने के लिए अपने पीएफ फंड से पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा घर खरीदने के बाद होम लोन ईएमआई का भुगतान भी पीएफ फंड से करने हेतु मान्य होगा. इस इस्कीम से घर खरीदने पर मेंबर्स को ईएमआई और डाउन पेमेंट देने के लिए पैसे जुटाने के लिए आसानी होगी।

ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनानी होगी 


इस योजना के अंतर्गत मेंबर्स और एंप्‍लायर्स को मिलकर लगभग 20 लोगों की सदस्यता वाली एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनानी होती है जो इसका क्रियान्वयन करेगी। सदस्यता वाली ग्रुप सोसाइटी बैंक और बिल्डर एवं डेवलपर से मिलकर टाईअप करेगी जिसमें सभी नियम एवं शर्तों के आधार पर मेंबर्स घर खिरद सकें। इसके साथ-साथ ईपीएफओ अपने मेंबर्स के लिए एक पंजीकृत प्रमाण-पत्र जारी करेगी। इस पंजीकृत प्रमाण-पत्र से बैंक को होम लोन लेने वाले मेंबर्स की कर्ज चुकाने की क्षमता का प्रमाण मिलेगा जिससे उन्हें होम लोन देने में आसानी होगी।

दूसरी स्‍कीमों का भी फायदा मिलेगा


ईपीएफओ मेंबर्स को इस स्कीम के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घर खरीदने हेतु संचालित की जा रही अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। मेंबर्स को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होम लोन, ब्याज में छूट और सब्सिडी जैसे सभी बेनिफिट मिलने से उनके लिए घर खरीदना और भी आसान हो जाएगा।

होम लोन के ब्याज पर लाभ कैसे मिलता है




दिन-रात मेहनत करने के बाद सेविंग्स करके जब आप खुद का घर खरीदते हैं तो वह आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी ख़ुशी होती है. अपने आशियाने का सपना संजोय हर कोई इसे पूरा करने के लिए छोटी-छोटी खुशियों से समझौता करते हैं. जीवन की सबसे बड़ी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान होता है. आप मेहनत करके रोटी और कपड़ा तो कमा लेते हैं लेकिन मकान खरीदने के लिए पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है.

वर्तमान समय में मकान खरीदने के लिए अब ज्यादा संघर्ष की जरुरत नहीं है बस आपको सही जानकारी होना जरुरी है. यदि आप घर खरीदने की सोच रहें हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं जिनके माध्यम से अपने सपनों का आशियाना खरीद सकते हैं. बैंक द्वारा दिए जाने वाले होम लोन का फायदा उठाकर आप घर खरीद सकते हैं लेकिन इससे जुड़ी बहुत सी बातें हैं जिनको जानना भी आवश्यक है. इन जानकारियों के माध्यम से आप घर खरीदते समय बैंक से लोन लेने पर ब्याज में छूट जैसे बेनिफिट्स पा सकते हैं. घर खरीदते समय रजिस्ट्री से लेकर पजेशन तक आपको बहुत से लेनदेन करने पड़ते हैं पर कुछ ट्रांजैक्‍शन के जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं.

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री


जब आप घर खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री कराना सबसे जरुरी होता है क्योंकि यह आपके स्वामित्व का प्रमाण होता है. मकान की कीमत का 5 से 8 फीसदी हिस्सा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के रूप में सरकार को टैक्स देना होता है. लेकिन अगर आप घर खरीदने के एक वर्ष के भीतर ही सेक्शन 80सी के तहत क्लेम करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकता है. इसके तहत क्लेम करने की लिमिट 1 लाख 50 हजार रूपए है जो आपको मिल सकती है. यदि आपने सयुंक्त रूप से या दो लोगों ने पार्टनरशिप में मकान ख़रीदा है तो दोनों प्रॉपर्टी शेयर के तहत अपने-अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसे क्लेम कर सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है.

प्री-ईएमआई में छूट


प्री-ईएमआई में भी आपको लोन में छुट का बेनिफिट मिलता है. अगर आपने कोई मकान ख़रीदा है और वह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन घर निर्माण के लिए जो लोन लिया है उसकी किस्त भरनी शुरू कर दी है तो आप घर का निर्माण पूरा होने के बाद टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. घर के तैयार होने के बाद आप 5 इंस्‍टॉलमेंट्स पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं बशर्तें आपके घर का निर्माण कार्य पांच वर्षों में पूरा हो जाए.

प्रोसेसिंग फीस पर टैक्स छूट


बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि जब भी आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो लोन प्रोसेसिंग फीस पर भी टैक्स में छूट मिलता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 2 में साफ़ तौर पर वर्णन किया गया है कि घर खरीदने और उससे जुड़े अन्य खर्चों पर लगने वाले सर्विस चार्जेस और अन्य चार्जेस पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 2(28ए) के तहत टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्लेम करना होगा.



होम लोन पर भी पाएं एक्स्ट्रा छूट

सेक्शन 24 के तहत आप बैंक से लिए गए होम लोन पर छूट पा सकते हैं. अगर आप बैंक से लिए लोन का इन्ट्रेस्ट भर रहें हैं तो यह सुविधा मिलती है. यदि किसी महीने में आर्थिक या वित्तीय स्थिति के कारण होम लोन की कुछ ईएमआई मिस कर दिया है तो इन किश्तों को भरने के लिए भी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप पर मानसिक और अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है.


अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे
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अथवा 
मेल करे –info@regrob.com


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